राणा के रिमांड के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई जारी
11-Apr-2025 12:32 AM 4121
नयी दिल्ली 10 अप्रैल (संवाददाता) मुंबई में 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की रिमांड के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अर्जी पर राजधानी के पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में बहस चल रही है। एनआईए ने गुरुवार शाम को राणा को इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर बाकायदा हिरासत में लिया था और पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लेने के लिए देर शाम पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया। पटियाला हाउस कोर्ट के इर्दगिर्द कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी। अदालत के सूत्रों ने बताया कि राणा की कानूनी सहायता के लिए दिल्ली लीगल सर्विस की ओर से अधिवक्ता पीयूष सचदेव अदालत में खड़े हुए किए है। एनआईए ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज पहुंचते ही औपचारिक रूप से अपने हिरासत में ले लिया था। राणा को वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत भारत लाने में सफलता मिली है। एनआईए ने आज शाम को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने मुंबई में आतंकवादी हमले मुख्य साजिशकर्ता राणा को 'इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उसके पहुंचने के तत्काल बाद औपचारिक रूप से हिरासत में लिया।' राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर आज शाम विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। एनआईए ने आज शाम को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि उसने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार राणा को सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित करने में सफलता हासिल कर ली है। भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत शुरू की गई कार्यवाही के चलते राणा को अमेरिका में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। राणा द्वारा प्रत्यर्पण को रोकने के लिए सभी कानूनी रास्ते आजमाने के बाद आखिरकार उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी हो गयी। वक्तव्य में कहा गया है कि कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 16 मई 2023 को उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। इसके बाद राणा ने नौवीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील में कई मुकदमे दायर किए, जिनमें से सभी को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसने एक रिट , दो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आपातकालीन आवेदन दायर किया लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। भारत द्वारा अंततः अमेरिकी सरकार से वांछित आतंकवादी के लिए आत्मसमर्पण वारंट प्राप्त करने के बाद दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की गई। एनआईए ने स्काई मार्शल, यूएसडीओजे की सक्रिय सहायता से पूरी प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों, एनएसजी के साथ मिलकर काम किया, जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने मामले को सफल निष्कर्ष तक ले जाने के लिए अमेरिका में अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय किया। राणा पर डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाउद गिलानी और नामित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी (एचयूजेआई) के गुर्गों के साथ-साथ पाकिस्तान स्थित अन्य सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर 2008 में मुंबई में हुए विनाशकारी आतंकवादी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। इन हमलों में कुल 166 लोग मारे गए और 238 से अधिक घायल हुए। भारत सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत लश्कर ए तैयबा और एचयूजेआई दोनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।...////...
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