आयोग में मामला आने पर शिक्षक को मिला 12 माह का लंबित वेतन
24-Nov-2021 05:36 PM 3023
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में मामला आने पर एक माध्यमिक शाला शिक्षक को उनके 12 माह का लंबित वेतन प्राप्त हो चुका है। उल्लेखनीय है कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय, दातरदा कलां, जिला श्योपुर में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक श्री रायसाहब चतुर्वेदी ने 16 जुलाई 2021 को आयोग में आवेदन लगाया कि विभागीय प्रक्रिया में देरी के कारण उन्हें बीते 12 महीनों से वेतन नहीं मिला है। वेतन भुगतान ना होने से उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। उन्हें लंबित वेतन दिलाया जाये। आवेदन मिलने पर आयोग ने प्रकरण क्र. 5202/श्योपुर/2021 दर्जकर इसमें जिला शिक्षाधिकारी, श्योपुर को समुचित कार्यवाही कर प्रतिवेदन देने को कहा था। इस पर जिला शिक्षाधिकारी, श्योपुर ने आयोग को प्रतिवेदन दिया है कि आवेदक को उसके 12 महीने के लंबित वेतन का पूर्ण भुगतान एक सितम्बर 2021 को उनके बैंक खाते में कर दिया गया है। आवेदक ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। चूंकि आवेदक की समस्या का अंतिम निराकरण हो चुका है। अतः आयोग में यह प्रकरण समाप्त कर दिया गया है। mp human rights..///..teacher-got-pending-salary-of-12-months-after-the-matter-came-to-the-commission-330190
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