आयोग में मामला आने पर परिवार पेंशन में धर्मपत्नी का नाम दर्ज हुआ
21-Oct-2021 06:58 PM 5358
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को 2 फरवरी 2021 को रानी मोहल्ला, ईसागढ, जिला अशोकनगर निवासी आवेदक महावीर शरण श्रीवास्तव का एक आवेदन मिला, जिसमें उन्होने जिला कोषालय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा लापरवाही कर उसकी परिवार पेंशन में उनकी धर्मपत्नी का नाम दर्ज नहीं करने पर उन्हे हो रही परेशानी का जिक्र करते हुये जिला कोषालय अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग की थी। इस मामले में कार्यवाही करते हुये आयोग ने कलेक्टर एवं जिला कोषालय (पेंशन) अधिकारी, अशोकनगर से जवाब तलब किया था। इस पर जिला पेंशन अधिकारी, अशोकनगर द्वारा आवेदक के पीपीओ में परिवार पेंशन में उनकी धर्मपत्नी श्रीमति यमुना देवी श्रीवास्तव का नाम अब दर्ज कर दिया गया है। अंतिम कार्यवाही हो जाने पर आयोग में यह प्रकरण अब समाप्त कर दिया गया है। mp human rights..///..when-the-matter-came-to-the-commission-the-name-of-the-wife-was-registered-in-the-family-pension-324337
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